रायपुर में गरबा आयोजनों पर पुलिस की नजर, सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य, आयोजकों को पुलिस की सख्त हिदायत

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रायपुर। राजधानी रायपुर में गरबा आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही अब आयोजकों को भारी पड़ सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर स्थिति में आयोजन की अनुमति निरस्त भी की जा सकती है।

डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गुरुवार को गरबा आयोजकों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस के निर्देशों के मुताबिक, गरबा स्थल पर हथियार, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही भड़काऊ और आपत्तिजनक प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी भी अनिवार्य होगी, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बैठक में पुलिस ने सभी आयोजकों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ कार्यक्रम की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। बैठक में मौजूद आयोजकों ने पुलिस के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिलाया।

1. क्षमता के अनुसार प्रवेश: आयोजन स्थल की निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके।

2. CCTV कैमरों की व्यवस्था: परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी।

3. सुरक्षाकर्मी और वालंटियर: महिला एवं पुरुष सुरक्षाकर्मियों के साथ वालंटियर तैनात करना जरूरी होगा। तैनात कर्मियों की जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी।

4. आपातकालीन रास्ते खुले रहें: प्रवेश और निकास द्वार के अलावा इमरजेंसी रास्तों को भी हर समय खुला रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

5. फायर सेफ्टी और मेडिकल सुविधा: आग से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरण तथा आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

6. पार्किंग की उचित व्यवस्था: आयोजन स्थल पर वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और व्यवस्थित इंतजाम करने होंगे, जिससे यातायात प्रभावित न हो।

7. DJ और ध्वनि संबंधी नियम: आयोजकों को निर्धारित समय-सीमा और ध्वनि मानकों का पालन करना होगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गरबा आयोजन के दौरान सुरक्षा, अनुशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।