हाई कोर्ट से कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडुका को राहत, मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक, राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडुका को बड़ी राहत देते हुए संस्थान की मान्यता और संबद्धता रद्द करने के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने चिकित्सा शिक्षा संचालक (DME), छत्तीसगढ़ द्वारा 25 सितंबर 2026 को जारी आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित कानून के प्रावधानों पर विचार किया। कोर्ट के समक्ष यह सवाल उठाया गया कि नर्सिंग संस्थान की मान्यता रद्द करने का अधिकार किस प्राधिकारी के पास है और क्या राज्य के अधिकारी सीधे इस तरह का आदेश जारी कर सकते हैं।

कॉलेज प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता कार्तिक कथूरिया ने पैरवी करते हुए दलील दी कि चिकित्सा शिक्षा संचालक ने 25 सितंबर 2026 को संस्थान की मान्यता और संबद्धता रद्द करने का आदेश जारी किया था। याचिका में छत्तीसगढ़ उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका-प्रसविका तथा स्वास्थ्य निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 की धारा 24 का हवाला दिया गया।

याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि मान्यता देने या उसे वापस लेने का अधिकार संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के पास है। राज्य सरकार के अधिकारी संस्थान का निरीक्षण कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन सीधे मान्यता रद्द करने का आदेश जारी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

राज्य शासन की ओर से उप-महाधिवक्ता आनंद डहरिया ने दलील दी कि मामला संस्थान की मान्यता जारी रखने से जुड़ा है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

वहीं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि विवाद मुख्य रूप से कॉलेज प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच का है। इस मामले में परिषद को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अधिनियम की धारा 24 पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों के जवाब पेश होने के बाद कॉलेज प्रबंधन को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

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