अब घर बैठे बनेगा टोल प्लाजा का मासिक पास, NHAI ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा; 360 रुपए ही रहेगा शुल्क

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NHAI : टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब मासिक पास बनवाने के लिए उन्हें टोल प्लाजा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग यात्रा एप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस पास के लिए पहले की तरह 360 रुपए शुल्क ही देना होगा।

इस नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें रोजाना नौकरी, खेती-किसानी या व्यापार के सिलसिले में टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। पहले मासिक पास बनवाने के लिए वाहन मालिकों को संबंधित टोल प्लाजा पहुंचकर आवेदन करना होता था। इसके साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति के बाद ही पास जारी किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता था।

अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से वाहन चालक अपने मोबाइल फोन से ही जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और बार-बार टोल प्लाजा जाने की परेशानी भी खत्म होगी।

मासिक डिजिटल पास की सुविधा का सबसे पहले परीक्षण रायगढ़-बिलासपुर मार्ग पर स्थित जेठा टोल प्लाजा में किया गया था। सफल ट्रायल के बाद अब इसे छत्तीसगढ़ के 20 टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान वाहन की पात्रता, पते का सत्यापन और पास से जुड़े नियमों की जानकारी भी एप पर उपलब्ध रहेगी।

एनएचएआई की ओर से पात्र दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त फास्टैग पास की सुविधा भी दी जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों के पास की वैधता अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। वहीं, 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को भी मुफ्त फास्टैग पास दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें पूरी करनी होंगी।

मासिक पास के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • आधार कार्ड या पते के सत्यापन से संबंधित जानकारी।

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)।

  • वाहन में लगा हुआ फास्टैग।

  • ऑनलाइन सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर।

राजमार्ग यात्रा एप से ऐसे बनवाएं मासिक पास

  1. सबसे पहले मोबाइल में राजमार्ग यात्रा एप खोलें।

  2. एप में संबंधित टोल प्लाजा का चयन करें।

  3. अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

  4. मांगी गई व्यक्तिगत और वाहन संबंधी जानकारी भरें।

  5. जरूरी दस्तावेजों के जरिए पते और पात्रता का सत्यापन कराएं।

  6. सत्यापन पूरा होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

इस सुविधा से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले नियमित वाहन चालकों को पास बनवाने में काफी सहूलियत मिलेगी।

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