रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा: अब काउंटर से टिकट लेने पर भी मिलेगा 10 लाख का बीमा, प्रीमियम सिर्फ 45 पैसे

अब तक यात्रा बीमा का विकल्प मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही मिलता था। लेकिन नई व्यवस्था के बाद ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्री भी मात्र 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने आरक्षण फॉर्म में अलग से विकल्प दिया है। जो यात्री बीमा नहीं लेना चाहते, उन्हें निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखना होगा।
रेलवे के अनुसार, बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से पॉलिसी और बीमा से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी। निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत यात्रा के दौरान मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम साढ़े सात लाख रुपये तक का प्रावधान है।
यह सुविधा पात्र कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, यात्रा बीमा लेना पूरी तरह ऐच्छिक है। यात्री अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार इसे चुन सकते हैं।
रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में 6 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में काउंटर टिकट पर भी बीमा सुविधा शुरू की है। इसके लिए आरक्षण फॉर्म में बदलाव किया गया है।
संशोधित फॉर्म के सबसे ऊपर यात्रा बीमा से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि यात्री बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसे निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखना होगा। वहीं, बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को यह बॉक्स खाली छोड़ना होगा।
बीमा का लाभ लेने के लिए वैध मोबाइल नंबर देना और टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में भुगतान के विकल्प के रूप में डिजिटल का चयन करना होगा। इसके अलावा यात्री को अपना पूरा पता, पिन कोड और हस्ताक्षर भी दर्ज करने होंगे।
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यात्रा का विवरण: ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन सहित बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी भरें।
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यात्रियों का विवरण: सभी यात्रियों के नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। साथ ही राष्ट्रीयता, लिंग, उम्र और सीट की पसंद का उल्लेख करें।
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बीमा का विकल्प: बीमा नहीं चाहिए तो निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखें। बीमा लेना चाहते हैं तो बॉक्स खाली छोड़ दें।
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मोबाइल और भुगतान: वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनें। बीमा से जुड़ी जानकारी SMS और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी।
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पता और हस्ताक्षर: अपना पूरा पता और पिन कोड लिखकर फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
रेलवे के मुताबिक, ऐच्छिक यात्रा बीमा की सुविधा कन्फर्म, RAC और पार्ट-कन्फर्म टिकट वाले पात्र यात्रियों को मिलेगी। हालांकि, बिना सीट या बर्थ आरक्षित कराए यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं, 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ शेख समी उर रहमान ने बताया कि सभी आरक्षण काउंटरों पर संशोधित फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। यात्रियों को इस नई सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए उद्घोषणा प्रणाली और अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। पात्र यात्री निर्धारित प्रक्रिया के तहत डिजिटल भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इस व्यवस्था से अब ऑफलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी बेहद कम प्रीमियम में अतिरिक्त सुरक्षा का विकल्प मिलेगा। हालांकि, बीमा लेने से पहले यात्रियों को पॉलिसी की शर्तों, पात्रता और कवरेज की जानकारी अवश्य जांच लेनी चाहिए।
