नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले हॉस्टल संचालक को 5 साल की सजा

भिलाई।  नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले हॉस्टल संचालक 52 वर्षीय कमल कुमार जैन को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5 सौ रुपए का अर्थदंड भी दिया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना 5 जनवरी 2016 की है। रायगढ़ निवासी नाबालिग छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सेक्टर 10 स्थित जैन हॉस्टल में ठहरी थी। रात में हॉस्टल संचालक ने छात्रा को इशारा करके अपने कमरे में टीवी देखने के लिए बुला लिया। इसके बाद अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर संचालक ने छात्रा को कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से बाहर निकलने के बाद 6 जनवरी 2016 को छात्रा ने भिलाई नगर थाने में केस दर्ज करा दिया।