जेके लक्ष्मी प्लांट हुआ सील, पर्यावरण विभाग ने दिखाया सख्त तेवर
भिलाई । जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट सील कर दी गयी है। भिलाई रिजनल आफिस की तरफ से ये कार्रवाई की गयी है। प्रदेश की बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में से एक जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई के बाद नियमों को धता बताने वाले उद्योगों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई को सख्त करते हुए फैक्ट्री की बिजली भी काट दी गयी है।
पर्यावरण विभाग की तरफ से नियम और शर्तों के साथ सीमेंट प्लांट को उत्पादन की अनुमति देता है। एनओसी में इस बात का भी उल्लेख होता है कि अगर किसी भी तरह से नियमों की अवहेलना की जाती है तो विभाग की तरफ से कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत प्लांट को सील करने और बिजली आपूर्ति भी काटा जा सकता है। पर्यावरण विभाग को नियमों की अवहेलना करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्लांट को ना सिर्फ सील कर दिया, बल्कि उसकी बिजली भी काट दी है।
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के साथ जारी किए गए सहमति पत्र के संदर्भों का उल्लंघन कर रहा है।
पत्र में लिखा गया कि वायु के वायु प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण), 31, 1981 के यू / एस की पत्र पर निर्देशित किया की सीमेंट भट्ठा में उत्पादन बंद कर दिया जाय। संबंधित अधिकारी उद्योग को तत्काल प्रभाव से बिजली और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति को समाप्त कर देंगे। यदि आप निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आप किसी भी अन्य संदर्भ के लिए वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम के अंतर आलिया यू / एस 37 के बिना कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। क्षेत्रीय अधिकारी सी। जी। पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, भिलाई नंबर 2,489 IR.O.TS/CECB/2021 भिलाई, दिनांक O7 / 01/2021 कॉपी: – 1. सदस्य सचिव, सूचना के पक्ष में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (C.G.)। 2. कलेक्टर, जिला – सूचना के पक्ष में दुर्ग (C.G.)। 3. अधीक्षण अभियंता, सर्कल दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दुर्ग (C.G.) रायपुर नाका, दुर्ग। 4. अधिशासी अभियंता, (O & M) भिलाई डिवीजन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भिलाई-03, जिला-दुर्ग (C.G.)। आपको इस कार्यालय को सूचना के तहत तत्काल प्रभाव से उद्योग की विद्युत आपूर्ति को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है।