नाबालिग से दुष्कर्म व अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को मिली दस साल की सजा

high court

दुर्ग:- मोहन नगर थाना क्षेत्र नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी हिमांशु बंजारे को अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए आर्थिक दण्ड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर मोहन नगर थाना में आरोपी के खिलाफ की धारा 376,506,आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। घटना से पहले नाबालिग को आरोपी हिमांशु की मां ने अपने घर बुलाया। वह पहुंची तो आरोपी की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में नाबालिग को अकेला पाकर आरोपी हिमांशु नाबालिग को कमरे में ले गया, यहां उसके साथ ज्यादती की। जान से मारने की धमकी देकर 1 वर्ष तक आरोपी उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच आरोपी ने नाबालिग की अश्लील फोटो भी वायरल कर दी थी। आरोपी से परेशान होकर उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई और थाने पर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विचरण के लिए प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

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