जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगी थानों में महिला शौचालय पर जानकारी

पुलिस थानों में महिला शौचालय न होना महिलाओं की गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में महिला शौचालय की स्थिति की जानकारी मांगी है। राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने थाने हैं, जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय है। कोर्ट ने यह जानकारी 15 फरवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विधि छात्राओं अंजलि पांडेय व 12 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों की विधि छात्र-छात्राओं ने जनहित याचिका दाखिल कर प्रयागराज शहर के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने और जो बने हैं, उनकी मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को शौचालय बनाने के लिए फंड मुहैया कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है। याचियों का कहना है कि पुलिस थानों में महिला शौचालय न होना महिलाओं की गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने पूरे प्रदेश के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश जारी किया है। सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

 

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