पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पहला अंतर राज्यीय न्यायालयीन वीडियो कांफ्रेंसिंग

दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट और गुजरात की घोड़ासर कोर्ट से समन्वय करके पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पहला अंतर राज्यीय न्यायालयीन वीडियो कांफ्रेंसिंग हुआ। इसमें पीड़िता का बयान लिया गया है। यह राज्य में अपने तरह का पहला अंतरराज्यीय न्यायालयीन कथन रहा। नवीन वीडियो कांफ्रेंस के माघ्यम से पीड़िता का साक्ष्य कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीड़िता ने गुजरात के घोड़ासर कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष बयान दिया। वहीं दुर्ग के मजिस्ट्रेट ने वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए यह बयान सुना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिपीटेशन नंबर 224/2021 में अंतर राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला ही ऐसा जिला है जहां पर बालकों के संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के प्रकरणों के निराकरण हेतु चार विशेष न्यायालय का गठन हाई कोर्ट किया है। दुर्ग में पॉक्सो के अधिक मामले हैं, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने यह निर्णय लिया।

पीड़िता आठ महीने गर्भवती है
पूरा मामला वर्ष 2020 का है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि डीजे राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित न्यायलीयन प्रकरणों के निराकरण के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेंस कराई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्र लिखकर सहयोग मांगा था। ताकि पीड़िता के बयान किए जा सके। इससे प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा सके। जानकारी लेने पर पता चली कि वह वर्तमान में अहमदाबाद के घोड़ासर में रह रही है।

दुर्ग कोर्ट ने लिया इस मामले में निर्णय
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन किया गया। इसके आधार पर ही पीड़ित का बयान लिया गया। पीड़िता ने घोड़ासर के जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 1 घंटे में अपनी आप बीती सुनाई। दुर्ग की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी के कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई।

आखिर क्या है यह पूरा मामला
एडवोकेट अरशद खान ने बताया कि घटना वर्ष 2018 की है। छावनी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग को उसकी मां से मिलाने का बहाना बनाकर आरोपी शेख आसिफ अपने साथ बिलासपुर ले गया था। यहां नाबालिग को वह अपने दोस्त के घर ले गया। दुष्कर्म करने बाद उसने नाबालिग को भगा दिया था। नाबालिग किशोरी के घर से चले जाने की शिकायत उसकी मां ने थाने में की थी। नाबालिग अब बालिग हो चुकी है। उसकी शादी गुजरात में हुई है। गर्भवती होने के साथ उसकी डेढ़ साल की एक बेटी भी है। नाबालिग के पिता ने दूसरी शादी की थी। सौतेली मां अपनी बेटी पर ट्रेन में भीख मांगने का दबाव बनाती थी।