नाबालिक छात्र से अप्राकृतिक कृत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भिलाई:-  5वीं के छात्र से अप्राकृतिक कृत करने वाले आरोपी पुरुषोत्तम यादव को गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आजीवन कारावास से दंडित किया। इसके साथ उस पर 13 सौ रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने 15 महीने में मामले की सुनवाई करके आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा दी है। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। 17 अक्टूबर 2019 को रात करीब 9.30 बजे 12 वर्षीय नाबालिग अपने दादी के घर सब्जी लेने गया था। लौटते वक्त रास्ते में उसे रोक लिया। आरोपी ने नाबालिग को झांसा दिया कि वह उसे घर छोड़ देगा। इसके बाद उसे अपने साथ श्मशान घाट के बाद खेत में ले गया। यहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत किया। इसके बाद उसे छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद नाबालिग घर पहुंचा और परिजन को पूरा वाक्या बताया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक धरम मंडावी ने 27 नंवबर को कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने धारा 377 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत 6-6 माह की कठोर कारावास और 100-100 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। इसी तरह पॉक्सों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डेढ़ साल पहले जामुल क्षेत्र में हुई थी यह घटना
अक्टूबर 2019 को यह घटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण तैयार कर न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां विचारण के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। उसे कोर्ट ने दंडित किया।

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