कोविड -19 के बढ़ते संकमण को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया 7 बिन्दुओ का प्रतिबंधात्मक आदेश

दुर्ग:- दुर्ग जिले में कोविड -19 संक्रमण के मददेनजर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने , आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु कार्यालयीन आदेश जारी 28 मार्च से 5 अप्रैल तक जिले के नगरीय क्षेत्रों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं । कोविड -19 के बढ़ते संकमण को देखते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैं :-
- सभी प्रकार के धरना / प्रदर्शन / जुलूस / रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
- सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम / सार्वजनिक सभा- धार्मिक / सामाजिक / राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
- धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिये खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।
- शादी / अंत्येष्टि / दशगात्र / चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
- सभी प्रकार के स्पोर्ट्स / खेलकूद / इवेंट्स के कार्यक्रम / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे ।
- होटल / रेस्टॉरेंट / मैरिज प्लेस / क्लब / कॉलोनी / एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा ।
- पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी।