दुर्ग जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दुर्ग। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार होली मिलन व अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं मिलेगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त पर कढ़ाई का पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे।
दुर्ग जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। अर्थदंड नहीं देने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि जिले में कोरोनावायरस पॉजिटिव प्रकरण संख्या में लगातार वृद्धि के कारण जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। विवाह, अंत्येष्टि, चालीसा जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंद रहेगा। सभी प्रकार के सभा धरना रैली जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो एवं चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे डीजे नगाड़ा सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।