दुर्ग जिले में शादी/अंत्येष्टि/तेरहवीं आदि में शामिल होने अधिकत 20 लोगो को मिलेगी अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

chintak news

दुर्ग। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी समारोह, अंत्येष्ठी व तेरहवीं जैसे कार्यक्रमों में अब 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी करते हुए पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया है। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बता दें कि पूर्व में जिन्हें वैवाहिक समारोह, तेरहवीं आदि के लिए 50 लोगों की अधिकतम अनुमति दी गई थी उनकी अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जिन्हें भी शादी व अन्य समारोह आयोजित करना है उन्हें नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। वहीं जिन्हें पूर्व में 50 लोगों को अनुमति दी गई है उसे निरस्त किया जाता है। अब वे अधिकतम 20 लोगों को समारोह में निमंत्रित कर सकेंगे।