सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला की जमानत याचिका खारिज, डीआरआई पूछताछ करने ले जाएगी सागर 

रायपुर। सराफा कारोबारी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला को गुरुवार को डीआरआई ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। राजधानी रायपुर के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी विजय सोनी ने सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। डीआरआई ने सराफा कारोबारी सांखला को सागर ले जाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने सराफा कारोबारी को सागर ले जाने की अनुमति दी है। 29 मई को सागर कोर्ट में पेश करने के न्यायालय ने डीआरआई को निर्देश दिए हैं। सागर में मिले 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में डीआरआई प्रकाश सांखला से पूछताछ करेगी। प्रकाश सांखला पर सागर में बरामद विदेशी सोने को खरीदने का आरोप है। उन्हें वायलेशन ऑफ कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कारोबारी प्रकाश सांखला के ठिकाने पर डीआरआई की टीम ने दबिश दी थी। इस दौरान टीम को करीब 65 लाख नगद और लगभग 1 किलो सोना मिला है। राजस्व खुफिया निर्दशालय के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135/104 के तहत प्रकाश को गिरफ्तार किया है । प्रकाश चंद सांखला के भतीजे से भी पूछताछ  की गई।

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