केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के निर्देश, 30 जून तक जारी लॉकडाउन, रियायतों के साथ लागू रहेगा लॉकडाउन

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रायपुर। कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाने केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। केन्द्र के दिशानिर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में भी 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के संबंध में जिला कलेक्टर अलग अलग से अपने अपने जिलों में लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केन्द्र के दिशानिर्देशानुसार वर्तमान में राज्य सरकारों ने जिस प्रकार की रियायते दी हैं उसी के अनुसार आगे भी जारी रखा जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा देसी शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जिला कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। बयान के अनुसार जिन क्षेत्रों में मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, इसमें कहा गया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित मौकों पर लोगों के जमा होने और सभाएं प्रतिबंधित हैं। शादी में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बयान के अनुसार सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं, जरूरी वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगाा, सरकारी एवं निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।

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