नाबालिग का फेक फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील चित्रण करने वाले अपचारी बालक को भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह

आरोपी पीड़िता के स्कूल में साथ पढ़ने वाला निकला

दुर्ग। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अमलेश्वर क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थीया द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थीया की नाबालिग पुत्री (बालिका) का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कम्प्युटर, मोबाईल से फेक Instagram तथा Facebook Id बनाकर नाबालिग बालिका के पूर्व में व्हाट्सअप के डीपी में लगी फोटो का स्क्रीनशाॅट लेकर एडिट कर Facebook तथा फेक Instagram Id में डालकर सोशल मिडिया में प्रदर्शित किया गयां साथ ही Instagram तथा फेक Facebook Id के डीपी में भी पीड़िता नाबालिग बालिका की फोटो का चित्रण किया गया।

पीड़िता बालिका के ही स्कूल की सहपाठी अन्य बालिका द्वारा (Fake) Instagram Id तथा (Fake) Facebook Id में एकाउंट देखने पर मैसेज किया गया जो मैसेज का जवाब पाने पर सहपाठी द्वारा पीड़िता का एकाउंट नही होने पर संदेह होने पर पीड़िता को (Fake) Instagram Id तथा (Fake) Facebook Id के संबंध में अवगत कराया गया। पीड़िता की मां द्वारा थाना अमलेश्वर में आवेदन प्रेषित करने पर थाना प्रभारी अमलेश्वर द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार अपराध धारा 294,509(ख), 66डी,67 आईटी एक्ट, 12 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विवेचना प्रारंभ की गई।

(Fake) Instagram Id तथा (Fake) Facebook Id के संबंध में सायबर सेल दुर्ग को पत्र पे्रषित कर किस आईपी एड्रेस, इंस्ट्रूमेंट, किस अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है के संबंध में जानकारी ली गई। अज्ञात आरोपी द्वारा (Fake) Instagram Id में संवाद कर पीड़िता नाबालिग बालिका की फोटो का अश्लील चित्रण करने धमकी दी जा रही थी साथ ही पीड़ित परिवार के विषय में गंदी गंदी मां बहन की गालीयां देते हुए पीड़िता नाबालिग बालिका के संबंध में अश्लील बातें कहते हुए अनुचित मांग की गई। थाना अमलेश्वर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सायबर सेल के सहयोग से आरोपी पता साजी की गई। प्रकरण में आईपी एड्रेस, मोबाईल नंबंर ज्ञात होने पर थाना अमलेश्वर पुलिस द्वारा तत्काल रेड कार्यवाही की गई जो आरोपी पीड़िता नाबालिग बालिका के स्कूल में साथ पढ़ने वाला विधि से संघर्षरत अपचारी बालक 13 वर्षीय होना पाया गया। विधि से संघर्षरत अपचारी बालक द्वारा अपने कम्प्युटर तथा मोबाईल फोन का उपयोग कर पीड़िता बालिका का (Fake) Instagram Id तथा (Fake) Facebook Id निर्मित कर पीड़िता का फोटो प्रदर्शित कर अश्लील शब्दो का प्रयोग कर पीड़ित परिवार को भयभीत कर अपराध कारित किया गया।

विवेचना के दौरान विधि से संघर्षरत 13 वर्षीय अपचारी बालक द्वारा प्रयोग किये गये कम्प्युटर में अश्लील विडियो तथा विभिन्न ऐप डाउनलोड कर बच्चियों तथा महिलाओं के चित्रों को एडिट कर अश्लील रूपांतरण कर अनेक महिलाओं के नाम से गूगल एकाउंट निर्मित करना तथा पीड़िता नाबालिग बालिका का (Fake) Instagram Id तथा (Fake) Facebook Id निर्मित कर पीड़िता तथा पीड़िता के परिवार को भयभीत कर प्रताड़ित करते हुए अपराध सबूत कारित करना पाये जाने से अपचारी बालक को पीड़ित परिवार तथा नाबालिग बालिका के सम्मान को क्षति पंहुचाने से पूर्व तत्काल विधि सम्मत वैधानिक कार्यवाही कर अपचारी बालक का न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।