सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने दिये निर्देश

नई दिल्ली:- कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित करने का निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाए और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें।

वन नेशन, वन राशन कार्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी जारी किया है।

 

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