सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
नई दिल्ली:- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया।
Supreme Court today refused to interfere with the Delhi High Court order challenging the petitions seeking a direction to stop construction around India Gate in the Central Vista Project. pic.twitter.com/UGJ3evBZ7C
— ANI (@ANI) June 29, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग नहीं की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है।