हाई कोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती का मामला
बिलासपुर। प्रदेश में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों को फैसले के अधीन रखा है। साथ ही प्रकरण में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुंगेली निवासी सरिता सोनवानी ने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालय द्वारा 14 हजार पांच सौ 80 शिक्षक के पदों में भर्ती को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब किया गया है। इसी तरह दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ियां भी की गई है। याचिका में बताया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में ज्यादा अंक पाने वालों को वंचित रखा गया है। वहीं, कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। याचिका में भर्ती नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई हैं। लेकिन, उन्हें चयन से वंचित रखा गया है। वहीं, उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रखा है।
मालूम हो कि राज्य शासन ने प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी। हाल ही में शासन ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया है। इसके तहत रायपुर में नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया गया है।