हाईकोर्ट में संडे के दिन भी हुई सुनवाई: चलने वाला था दो दर्जन सब्जी दुकानों पर बुलडोजर, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई कर रोक लगाई
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रविवार के दिन सुनवाई पूरी की। जज ने सभी तथ्यों को सुना और इसके बाद दो दर्जन सब्जी दुकनों को तोड़े जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई के 12 घंटे बाद सोमवार की सुबह ही ये तोड़-फोड़ की कार्रवाई होनी थी। मामला महासमुंद का था। जिला प्रशासन ने इसके लिए सारी तैयारी कर ली थी। दुकानदारों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
ये है पूरा मामला
कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए बागबाहरा के SDM ने थोक सब्जी विक्रेताओं को गांव के बाहर अस्थाई तौर पर व्यापार करने की अनुमति दी थी। व्यापारियों ने यहां कच्ची दुकानें बना ली थीं। 25 अगस्त को इस निर्माण कार्य को रोकने का आदेश स्थानीय प्रशासन ने जारी किया था। इस आदेश के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने एक और आदेश जारी कर 6 सितंबर यानी सोमवार को सभी थोक सब्जी विक्रेताओं की दुकानों को तोड़ने का एलान कर दिया था।
व्यापारियों ने आनन-फानन में दायर की याचिका
तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने वकील वकार नैयर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा की निगम के इस तोड़फोड़ कार्रवाई से लगभग 25 व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा। इसको देखते हुए इस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
रजिस्ट्रार जनरल ने एक्टिंग चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड किया आवेदन
एडवोकेट वकार ने कहा कि मामले की इमरजेंसी को देखते हुए केस की लिस्टिंग के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी के पास आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा के सामने पेश किया। जस्टिस मिश्रा ने तुरंत इस पर सुनवाई के लिए जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच बैठने का फैसला किया। जस्टिस भादुड़ी ने न केवल इस मामले पर सुनवाई करने के लिए अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की, बल्कि प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। मामले पर अब दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी।