डेढ़ साल बाद आज से हाईकोर्ट में ऑफलाइन सुनवाई शुरू: कोविड नियमों का करना होगा पालन, केस से संबंधित वकीलों को ही इजाजत
बिलासपुर। हाईकोर्ट में आज डेढ़ साल बाद ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में 1 सितंबर को आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ऐसा नही करने वालों पर पेनल्टी, साथ ही भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगाने की बात भी उन्होंने की थी। ऑफलाइन सुनवाई के पहले दिन कुल 60 से ज्यादा मामलों में सुनवाई की जाएगी।
केस से संबंधित वकीलों को ही इजाजत
लगभग डेढ़ साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई आज से शुरू हो गई है। याचिका से संबंधित वकीलों और हाईकोर्ट स्टाफ को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी। एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी। अगर किसी मामले में वकील या फिर याचिकाकर्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई की मांग करता है तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच करेगी।
2 जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई
हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, सोमवार को कुल 63 मामलों पर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। इसमें 2 जनहित याचिका भी शामिल हैं, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में पिछले डेढ़ साल से ऑलनाइन सुनवाई चल रही थी। शुरू में जूम ऐप के जरिए सुनवाई हुई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चाइनीज ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद अब ब्लू जींस ऐप के जरिए ऑनलाइन सुनवाई की जा रही थी।