आर्यन खान की ओर से दलील: मुझ पर कोई पुरान केस नहीं, परिवार यहीं है, फरार नहीं होऊंगा
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला आज (8 अक्टूबर) हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोपी आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि आर्यन की ओर वकील सतीश मानशिंदे केस देख रहे हैं।
जेल के क्वारंटीन सेंटर में आर्यन
बता दें कि आर्थर रोड जेल के क्वारंटीन सेंटर में आर्यन खान को रखा गया है। इसकी वजह है कोविड, याद दिला दें कि कोविड के चलते ये व्यवस्था शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि जेल जाने से पहले इस सेंटर में 14 दिन का वक्त दिया जाता है। आर्यन खान की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन प्रोटोकॉल्स के तहत ऐसा किया जा रहा है।
अरमान कोहली के केस का हुआ जिक्र
एक ओर जहां आर्यन की ओर से सतीश ने दलीलें पेश की तो वहीं एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह ने अरमान कोहली के केस का हवाला दिया। अनिल सिंह ने ये भी कहा कि आर्यन की जांच में जरूरत है, ऐसे में उन्हें बेल न दी जाए। वहीं सतीश ने कहा कि जब भी जरूरत होगी, आर्यन मौजूद रहेंगे।
कोई गलत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं
आर्यन की ओर से सतीश ने कोर्ट में आगे कहा, ‘फैक्ट ये है कि मैं 23 साल का एक लड़का हूं, जिसका कोई भी पुराना गलत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जब मैं इंटरनेशनल टर्मिनल पर था, तब मुझे एनसीबी ने रोका और पूछा कि क्या मेरे पास ड्रग्स है? मैंने मना कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने मेरी, मेरे बैग और मेरे कपड़ों की तलाशी ली। उन्होंने मेरा फोन ले लिया, उन्हें लगा कि इससे उन्हें कुछ पूछताछ के लिए मिल जाएगा। लेकिन बीते पांच दिनों में कुछ भी सामने नहीं आया है। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है।’
जमानत देने की शक्ति इस न्यायालय के पास भी
आर्यन खान की ओर से वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा- ‘ड्रग्स की कम मात्रा के केसों में भी हाईकोर्ट जमानत दे देता है, फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं मिला है। एक ग्राम तक नहीं, कुछ भी नहीं। जमानत देने की उच्च न्यायालय की शक्ति इस न्यायालय के पास भी है।’
आर्थर जेल पहुंचे आर्यन
एनसीबी आर्यन खान के साथ ही अन्य आरोपियों को मुंबई की आर्थर जेल लेकर पहुंची है। न्यूज एजेंसी ANI ने इसके फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। याद दिला दें कि इससे पहले आर्यन को जेजे अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर गए थे।
एनसीबी चाहती है कस्टडी
मुंबई एसप्लांडे कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने उनकी जमानत की अर्जी दी थी। वहीं एनसीबी आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहती है। इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
कोर्ट ने गुरुवार को कहा था- ‘NCB को पूछताछ और पड़ताल के लिए जरूरत के मुताबिक काफी समय और मौका दिया जा चुका है। इसलिए अब आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है’। इसस पहले एनसीबी की तरफ से दलील दी गई थी कि एक एजेंसी के तौर पर हमारे कुछ तरीके हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हम लोगों से अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ पूछताछ करना चाहते हैं।
जमानत पर बोले वकील
वहीं, कोर्ट से 14 की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा- ‘मैं जमानत के आवेदन को बढ़ा रहा हूं। अब हमारे पास बोलने का अधिकार है… आर्यन की अंतरिम जमानत एप्लिकेशन है मेरे पास, मैंने इसकी कॉपी बीते कल ही जमा कर दी है ताकि जवाब मिल सके’।
आर्यन को NCB के ऑफिस में गुजारनी पड़ी रात
बीते दिन हुई सुनवाई में आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट से आर्यन को उनके परिवार के किसी एक सदस्य से मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस बार में कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए और जमानत याचिका पर 8 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। वहीं वकील की जेल ने भेजने वाली सिफारिश पर कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में ही रखने का आदेश दिया था। बता दें कि आज (8 अक्टूबर) गौरी खान का जन्मदिन भी है।