अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। ई-पास प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा।
ये लोग वैध आईडी दिखाकर यात्रा कर सकेंगे
इनके अलावा न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। जिन अन्य लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र दिखाने पर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लोग शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
डीडीएमए के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो ने किया बदलाव
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने वीकेंड (सप्ताहांत) पर मेट्रो के कार्यक्रम में बदलाव किया है। शनिवार-रविवार को यात्रियों को ब्लू और यलो लाइन पर 15 मिनट बाद मेट्रो मिलेगी जबकि शेष सभी लाइन पर दो मेट्रो के बीच 20 मिनट का अंतराल होगा। सप्ताह के शेष दिन यानि सोमवार से शुक्रवार के बीच सभी लाइन पर मेट्रो 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी। कर्फ्यू के कारण मेट्रो में सिर्फ आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा करेंगे।