कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का अनोखा मामला: जेवरा की चाय पत्ती पैकेजिंग फैक्ट्री में छापेमारी

दुर्ग। चाय पत्ती पैकेट के एक ही नाम का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अनोखा मामला सामने आया है। इस मामले की जांच के लिए दुर्ग और कबीरधाम पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार शाम जेवरा स्थित चाय पत्ती पैकेजिंग फैक्ट्री में छापेमारी की है। पुलिस ने यहां से चाय पत्ती के अलग-अलग वजन के पैकेट के कई सैंपल जब्त किया है। पुलिस का कहना है एक ही नाम का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उपयोग किए जाने का मामला कबीरधाम न्यायालय में लंबित है। इसलिए जब्त किए गए सैंपल को न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाएगा और चाय पत्ती को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।
अमलीडीह रायपुर निवासी व्यापारी यशवंत जैन पिता सोहन लाल जैन (51) ने कवर्धा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। यशवंत जैन का आरोप है कि दुर्ग पटेल भवन निवासी हेमंत उर्फ हरीश गोयल पिता बसंत गोयल उनकी चाय पत्ती के ब्रांड के मिलते जुलते नाम को लेकर चाय पत्ती बेच रहा है। ऐसा करके वह उनके ब्रांड के कॉपी राइट वैल्यू का उल्लंघन है। इस वजह से उसे काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कवर्धा न्यायालय ने कवर्धा कोतवाली पुलिस को आदेशित किया कि एचएसजी याशिका गोयल चुस्की चाय के सैंपल एकत्रित कर तत्काल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
इसके बाद कवर्धा की आधा दर्जन पुलिस कर्मियों की टीम ने दुर्ग पुलिस के साथ मिलकर एचएसजी याशिका गोयल चाय पत्ती के पैकजिंग फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की। वहां पुलिस को आरोपी हेमंत उर्फ हरीश गोयल नहीं मिला। पुलिस ने उसके भाई भूपेश कुमार गोयल की मौजूदगी में 4 पैकेजिंग मशीन जिसमें याशिका गोयल चुस्की की चाय कंपनी का पैकेट तैयार किया जाता है, दो गोयल चुस्की की चाय 5 रुपए वाला पैकेट, दो नग 10 रुपये वाली यशिका गोयल चुस्की चाय पत्ती के पैकेट, दो नग गोयल चुस्की चाय कंपनी का 20 रुपये वाला पैकेट और रैपर दो नग यशिका गोयल चुस्की चाय का पैकेट 200 ग्राम वजन का जब्त किया। पैकिंग मशीन को भूपेश कुमार गोयल की सुपुर्दगी में दिया गया है।
चुस्की शब्द की ब्रांडिंग को लेकर रायपुर के व्यापारी यशवंत जैन ने हाईकोर्ट बिलासपुर में परिवाद दायर कर रखा है। उनका कहना है कि चुस्की नाम की चाय की कॉपीराइट उनके पास है लेकिन इसी शब्द का इस्तेमाल दुर्ग का व्यापारी भी चाय पत्ती बेच रहा है। जिसको लेकर उन्होंने कवर्धा सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। दुर्ग के चाय पत्ती व्यापारी भूपेश गोयल का कहना है कि उनके पास भी चुस्की शब्द को लेकर कॉपीराइट के आदेश हैं। इसलिए वह इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास भी ट्रेडमार्क को लेकर सभी सबूत और दस्तावेज हैं, जो कि न्यायालय में जमा किए जाएंगे। अब यह न्यायालय ही फैसला करेगा कि कौन सही और कौन गलत।