शरिया अदालत ने दिया ‘तीन तलाक’ का फैसला, पीड़ित महिला ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला ने राज्य में चल रही शरिया कोर्ट को लेकर याचिका दायर की है। रायपुर में चल रही शरिया अदालत की वैधता और हाल ही में उसके द्वारा महिला के खिलाफ ‘तीन तलाक’ के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।  ‘वन स्टॉप सखी सेंटर’ (महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद करने वाला केन्द्र) में काउंसलिंग विफल होने के बाद याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस स्टेशन में अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत भी की थी। जिसके बाद महिला के पति और ससुरालवालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। महिला के वकील देवर्षि ठाकुर ने बताया कि इस बीच प्रतिवादी (महिला का पति) ने तीन तलाक की पेशकश की। जिसे लेकर शरिया कोर्ट ने महिला के खिलाफ तीन तलाक का आदेश दे दिया।

‘शरिया कोर्ट का फैसला, जीवन के अधिकार का उल्लंघन’
महिला ने कहा कि ‘इदारा-ए-शरिया इस्लामी अदालत’ ने पिछले महीने उसके खिलाफ तीन तलाक का आदेश पारित किया और उसे सुनवाई का भी कोई मौका नहीं दिया। हाई कोर्ट में दायर याचिका में महिला ने कहा कि शरिया कोर्ट का यह फैसला भारत के संविधान के तहत मिले ‘जीवन के अधिकार’ का उल्लंघन है। आपको बता दें कि ‘तीन तलाक’ को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया था, और इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया था।