रात्रि गस्त के दौरान आबकारी विभाग ने की बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त
दुर्ग । रात्रि गस्त के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा १८ अक्टूबर २०२३ को कुरूद (ढौर) मार्ग भिलाई में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल १५ पेटी २ कैरेट व एक बोरी में भरा अंग्रेजी शराब चीप रेंज गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित कुल १००० पाव, जिसकी कुल मात्रा १८० बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य १ लाख २० हजार रूपए है।
सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि उक्त प्रकरण में संध्या गस्त के दौरान कुरूद (ढौर) मार्ग में अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर दो संदिग्ध लोगों को देख कर पीछा किया गया। जो आबकारी अमले को आता देख भागने लगे तथा अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। मौके पर आस-पास की जांच करने पर कुल १ हजार नग गोवा व्हिस्की (सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली) बाजार मूल्य १ लाख २० हजार जप्त किया गया।
अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा ३४(२), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे सहायक जिला अधिकारी पंकज कुजूर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर एवम हरीश पटेल आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, भोजराम रत्नाकर वहां चालक दीपक राजू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आम विधानसभा निर्वाचन २०२३ के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू ०९ अक्टूबर २०२३ से १८ अक्टूबर २०२३ तक आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कुल ३४ प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल ६६१.४४ लीटर अवैध शराब, १५८२५ किलोग्राम महुआ शराब बनाने हेतु प्रयुक्त महुआ लाहन तथा ०२ वाहन जप्त किया गया है।
उक्त जप्त सामग्री का कुल बाजार मूल्य ११ लाख १७ हजार ९८४ रूपये है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थो के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर ०७८८-२३२५८३६ जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक २४ घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर १४४०५ पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।