भिलाई में ओला शोरूम सील: बिना ट्रेड लाइसेंस हो रहा था संचालित, तीन स्कूटी जब्त…

भिलाई। जिले के भिलाई में ई-स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला का शोरूम बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहा था। दुर्ग आरटीओ ने परिवहन अधिकारी को भेजकर शोरूम संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ओला स्कूटी जब्त कर शोरूम को सील कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को परिवहन निरीक्षक विष्णु ठाकुर ने कोहका मॉल रोड स्थित ओला ई-स्कूटर के शोरूम में औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान विष्णु ठाकुर ने जब शोरूम संचालक से ट्रेडिंग लाइसेंस मांगा तो वो उसे नहीं दिखा सका।

सख्ती से पूछताछ करने पर संचालक ने बताया कि उसने अभी तक ट्रेडिंग का लाइसेंस नहीं लिया और बिना ट्रेड लाइसेंस के ही गाडिय़ों की बिक्री पिछले 6 महीने से कर रहा था। आरटीओ इंस्पेक्टर ने तीन ई-स्कूलर को जब्त कर शोरूम को बंद करने की कार्रवाई की है। संचालक बिना ट्रेड लाइसेंस के ओला शोरूम संचालित करने के साथ ही यहां वाहनों का आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी कर रहा था। किसी दूसरे शोरूम का ट्रेड लाइसेंस उपयोग कर अपने यहां बेची जाने वाली ई-स्कूटी का आरटीओ रिजस्ट्रेशन कर रहा था। आरटीओ ने उसके यहां से बेचे गए सभी ओला ई-स्कूटर की जानकारी मांगी है। उनका कहना है कि वो सभी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे।

आरटीओ विभाग के नियम के मुताबिक किसी टू व्हीलर, फोर-व्हीलर, ट्रैक्टर और अन्य माल वाहक वाहनों की बिक्री के लिए संबंधित डीलर को जिले के परिवहन कार्यालय में पंजीयन कराना होता है। इसके लिए उसे ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होता हैं। ट्रेड लाइसेंस के आधार पर डीलर को टीआरसी नंबर जारी किया जाता है। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन का पंजीयन कर जिले के कोड अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता हैं। लेकिन दुर्ग जिले के भिलाई में ओला जैसी नामी कंपनी के शोरूम में इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। आरटीओ इंस्पेक्टर विष्णु ठाकुर ने बताया कि 6 महीने पहले कैलाश नगर में जॉय कंपनी की एक ई-स्कूटर में आग लगने की घटना हुई थी। वो उसके शोरूम में जांच करने गए थे। जांच के लिए निरीक्षक जॉय के शोरूम में न जाकर ओला के शोरूम में चले गए। उस समय वो शोरूम नया-नया खुल रहा था।