आपके पास नहीं है वोटर आईडी तो भी कर सकेंगे मतदान, जानिए कैसे….

रायपुर| छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए, जो 7 और 17 नवंबर को होने हैं, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अतिरिक्त पहचान पत्र के अलावा और वोट करने के लिए अतिरिक्त आईडी प्रदान किया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं को निर्वाचन पहचान पत्र प्रदान किए हैं। सभी मतदाताओं के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग उम्मीद करता है कि सभी मतदाताएं मतदान करने से पहले अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगी। अगर किसी के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो उन्हें 12 अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

निर्वाचन आयोग के वैकल्पिक 12 दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार-लोक उपक्रम-पब्लिकक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय

की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों के जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड। इसमें से कोई भी आईडी प्रस्तुत कर सकते है।