सतेंद्र जैन के खिलाफ करप्शन के मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ करप्शन के मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. सीबीआइ की ओर से दाखिल एफएसएल रपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को दी गई. वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यु कोर्ट में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें सुनीं. ईडी ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है.

ईडी ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है. इस स्टेज पर उनका खुलासा नहीं किया जा सकता. ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या-क्या चीजें जब्त की गई, वह सब रिकॉर्ड पर हैं.
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि कोर्ट में दी गई ईडी की लिस्ट पूरी नहीं है. जुलाई, 2022 के बाद मेरे और इस मामले के सह-आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है. जैन की ओर से कहा गया कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मलिक का नाम है, लेकिन दी गई लिस्ट में योगेश मलिक का नाम नहीं है. एजेंसी ने अगर छापेमारी के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की है, तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं.

ईडी ने सत्येंद्र जैन की इस मांग का विरोध किया था. इसके पहले 20 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी थी. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने कहा था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है.
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई. इन कंपनियों में अकिंचन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.