हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम से मांगा दस्तावेज, उद्योगों से प्रापर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ याचिका

बिलासपुर । नगर निगम सीमा में शामिल औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगों से प्रापर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उद्योगपतियों ने नगर निगम के सुविधा दिए बगैर टैक्स वसूलने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी है। केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर रिकार्ड तलब किया है और पूछा है कि किस आधार पर नगरीय निकाय ने टैक्स वसूलने का फैसला लिया है।

बिलासपुर में नगर निगम सीमा का विस्तार किया गया है। इसमें तिफरा और सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र को भी नगर निगम में शामिल किया गया है। नए परिसीमन के आधार पर निकाय चुनाव के बाद नगर निगम की मेयर इन कौंसिल ने निगम क्षेत्र में आने वाले उद्योगों से प्रापर्टी टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एमआइसी में प्रस्ताव पारित कर सामान्य सभा में स्वीकृति के साथ राज्य शासन को भी प्रस्ताव भेजा गया है।

राज्य शासन व सामान्य सभा की सहमति के बाद नगर निगम ने औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगों को नोटिस जारी कर प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा है। इस संबंध में संपूर्ण दस्तावेज के साथ उन्हें जोन क्रमांक दो में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। टैक्स वसूली के फैसले को हाईकोर्ट में दी है चुनौती
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर जमा करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देते हुए उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आधारभूत संरचना विकसित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआइडीसी को ही विकास शुल्क के रूप में निर्धारित राशि जमा की जाती है। निगम द्वारा आजतक औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में संपत्ति कर की वसूली नियम विरुद्ध है। लिहाजा, निगम के नोटिस को निरस्त की जाए।

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन व निगम के अधिवक्ताओं से पूछा कि इस संबंध में स्थानीय निकाय ने किस आधार पर निर्णय लिया है। इसके लिए कोर्ट ने पूरी जानकारी और रिकार्ड के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
तिफरा और सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र का जब विकास हुआ और औद्योगिक गतिविधियां संचालित होने लगी उस समय तिफरा और सिरगिट्टी ग्राम पंचायत थीं। ग्राम पंचायत के बाद सिरगिट्टी को नगर पंचायत और तिफरा ग्राम पंचायत को अपग्रेड करते हुए नगर पालिका का दर्जा दिया गया।

इसी बीच राज्य शासन ने बिलासपुर नगर निगम सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया। सीमा विस्तार के दौरान शहर से लगी आसपास की तकरीबन 18 ग्राम पंचायतों, दो नगरपालिका व एक नगर पंचायत का विलय करते हुए निगम सीमा में शामिल कर लिया गया। निगम सीमा में शामिल करने के साथ ही वार्डों का परिसीमन कर 58 से 70 वार्ड का गठन किया गया है।

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