हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा

दुर्ग। भिलाई नगर थाना अंतर्गत सेक्टर 6 में वर्ष 2020 में हुए एक हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग ने आज फैसला सुनाया है| कोर्ट ने चार आरोपियों में से दो आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है| साथ ही 1000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है|

जानकारी के अनुसार, साल 2020 के सितम्बर में सेक्टर-6 इस्पात क्लब के पीछे डी मनीष और उसके बड़े पिता डी रमेश एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे| उसी समय अभियुक्त जानपाल उर्फ डीके और रमेश आए| इस दौरान पुरानी रंजिश की बात को लेकर गुस्सा होकर डी मनीष के साथ वाद-विवाद करते हुए आरोपी रमेश ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नीयत से डी मनीष के पूरे शरीर में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया| डी मनीष कुछ समझ नहीं पाए| दोनों आरोपियों ने मिलकर डी मनीष को पूरी तरह से लहुलूहान कर दिया और भाग गए| बेहोशी की हालत में डी मनीष को चिकित्सा के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले जाया गया था| जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई| इस मामले में आरोपी जॉन पाल उर्फ डीके और रमेश को जिला सत्र न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया|