GST Return के लिए अब नहीं भरना होगा ये फॉर्म
न्यूज़ रूम| देश के छोटे व्यापारियों को वित्त मंत्रालय ने बड़ा तोहफा दिया है| सरकार ने अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है| इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है| सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-9 दाखिल करना होता है| अब छोटे व्यापारियों को यह फार्म नहीं भरना होगा|
वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट कर किया है| वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT का हवाला दिया है| ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था|
देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है| अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई| वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी| जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या अब बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी| बता दें देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) जुलाई 2017 में लागू हुआ था|