नोबेल पुरस्कार विजेता को छह महीने की कैद, जानिए क्यों मिली सजा…

ढाका। ढाका की एक अदालत ने श्रम कानून के उल्लंघन के एक मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ। मुहम्मद यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30,000 टका का जुर्माना भी लगाया, इसके साथ आदेश दिया कि रकम अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को 25 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, अदालत ने दोषियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का जवाब देते हुए डॉ। यूनुस और अन्य तीन दोषियों को एक महीने के लिए जमानत दे दी।

6 जून 2023 को ढाका लेबर कोर्ट-3 ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। मामले में अन्य आरोपियों में ग्रामीण टेलीकॉम ट्रस्ट के सीईओ अशरफुल हसन, ट्रस्टी नूरजहाँ बेगम और प्रबंध निदेशक एम शाहजहाँ शामिल हैं। चारों के खिलाफ बांग्लादेश के श्रम अधिनियम की धारा 4, 7, 8, 117, 234 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण टेलीकॉम के निरीक्षण दौरे के दौरान विभाग के निरीक्षकों ने पाया कि जिन 101 श्रमिकों और स्टाफ सदस्यों को स्थायी होना चाहिए था, लेकिन स्थायी नहीं किया गया। यही नहीं उनके लिए कोई भागीदारी निधि और कल्याण कोष नहीं बनाया गया और कानून का पालन करने वाले श्रमिकों को कंपनी के लाभ का पांच प्रतिशत भी प्रदान नहीं किया गया।

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