महतारी वंदन योजना के लिए आज से शुरू होगा आवेदन, जानिए कहां से और कैसे कर सकेंगे आवेदन
रायपुर। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगी। जिला में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा। हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे।