एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी, हाईकोर्ट ने कार्य जल्द पूर्ण करने दिया निर्देश

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बिलासा बाई केंवटिन एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने राज्य शासन को निर्देश दिया है। वहीं रक्षा मंत्रालय से भी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 286.65 एकड़ भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी मिल गई है। जिससे बिलासपुर के लोगों में एक उम्मीद जागी है।

बता दें, बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन और महानगरों से विमान सेवा की सुविधा को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है। जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल के बेंच में हुई। कोर्ट ने बिलासा एयरपोर्ट में चल रहे कार्यों पर राज्य शासन से जवाब मांगा था।

केन्द्र सरकार की तरफ से डिप्टी साॅलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल 1012.48 एकड़ में से 286.65 एकड़ भूमि में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कार्य अनुमति प्रदान की है।

वहीं राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि बाउंड्रीवाल का काम लगभग पूर्ण हो गया है एवं 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

उसी तरह एयरपोर्ट लिंक रोड का काम 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है और शेष कार्य 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा नाइट लैंडिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं बाउंड्री वाल के कार्य पूर्ण होते ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने सीधी हवाई सेवा एवं वर्तमान हवाई सेवा को निरंतर चालू रखने के संबंध में केन्द्र सरकार, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया एवं एलायंस एयर के वकीलों से जानना चाहा उड़ानों के बारे में।

जिस पर एलायंस एयर के वकील ने जानकारी दी कि वर्तमान में बिलासपुर-जबलपुर-नई दिल्ली एवं बिलासपुर-प्रयागराज-नई दिल्ली हवाई सेवा एवं बिलासपुर-नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद की सीधी वायु सेवा के संबंध में राज्य शासन की उच्च स्तरीय कमेटी के पास वीजीएफ के तहत संशोधित प्रस्ताव दिया गया है। उस पर 15 मार्च तक निर्णय लिया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद आगामी सुनवाई 19 मार्च को करने तारीख दी। वहीं तब तक सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने कहा।

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