आदतन बदमाश दिलीप उडिय़ा पर कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही
दुर्ग(चिन्तक)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा दिलीप उडिय़ा आत्मज स्व. गंधर्व उडिय़ा उम्र-41 वर्ष निवासी रूप नगर उडिय़ा पारा, कुम्हारी थाना कुम्हारी दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है।
ज्ञात हो कि दिलीप उडिय़ा थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध की गयी है। अनावेदक वर्ष 2011 से निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगति में रहकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हुये अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया।
दिलीप उडिय़ा 06 मार्च 2013, 04 दिसंबर 2011, 04 नवंबर 2013, 14 मार्च 2014, 02 नवंबर 2014, 08 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 23 सितंबर 2015, 12 अक्टूबर 2015, 18 सितंबर 2017, 02 अगस्त 2018 एवं 27 अगस्त 2018 को विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया। तथा दिलीप उडिय़ा पर सामान्य विधि के अंतर्गत की गई कार्यवाही का प्रभाव बेअसर रहा है।
जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री चौधरी ने उक्त अधिनियम के अतंर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिलीप उडिय़ा को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने का निर्देश दिया है। दिलीप उडिय़ा इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर सकता है।