प्रदेश में मछली मारने पर हो सकती है जेल व जुर्माना, सरकार ने लगाई 2 महीने के लिए रोक, जानें क्यों
रायपुर। बरसात का मौसम है और माना जाता है कि इस समय मछली बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ऐसे में मछली पकड़ने व मारने वाले नदी, नाले व तालाब के आसापास देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की सरकार ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई है। यदि मछली पकड़ते पकड़े गए तो जेल के साथ 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है।
बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकार ने दो महीने तक मछली पकड़ने पर बैन लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये वक्त मछलियां के प्रजनन के लिए अच्छा होता है। उन्हें संरक्षित करने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है। राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक बंद ऋतु या क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है।
प्रदेश में यह नियम सभी नदी-नालों और छोटी, नदियों, सहायक नदियों में लागू किए गए है जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय निर्मित किए गए है।
यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है। इसके साथ्ज्ञ ही जलाशयों में केज कल्चर में लागू नहीं होगा।
नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होन पर एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है।
प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन का कार्य किया जाता है। 2 लाख से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़े है। प्रदेश के जलाशयो, डेम व तालाबों सहित अलग-अलग जगहों पर 6000 से अधिक मछवारे लगातार मछली मारते हैं।