सिद्धांत नागवंशी आत्महत्या कांड : होटल व्‍यवसायी की जमानत खारिज, आत्महत्या के लिए दुष्‍प्रेरित करने का है आरोप

बिलासपुर। होटल व्यवसायी दीपेश चौकसे की नियमित जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। होटल व्यवसायी पर सिद्धांत नागवंशी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्‍प्रेरित करने का आरोप है।

शहर के बहुचर्चित सिद्धांत नागवंशी आत्महत्या कांड में हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया है। एफआइआर दर्ज करने के बाद होटल व्यवसायी की रायपुर से गिरफ्तारी की गई। जेल में बंद दीपेश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन पेश किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। सिद्धांत के आत्महत्या मामले में ढाई साल बाद पुलिस ने तब एफआइआर दर्ज किया जब हाई कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई व राज्य शासन को इस संबंध में निर्देश जारी किया।

इसी मामले में कांग्रेस नेता अकबर खान, पूर्व पार्षद तैय्यब हुसैन, सैफू उर्फ फैजान खान, मीनाक्षी बंजारे और दीपेश चौकसे समेत अन्य पर सिद्धांत को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। सिद्धांत बिलासपुर के कुम्हारपारा का रहने वाला था। प्रताड़ना से परेशान होकर उसने 11 फरवारी 2022 को गीताजंली सिटी उसलापुर में फांसी लगा ली थी।

कुम्हारपारा निवासी सिद्धांत पिता विरेन्द्र नागवंशी (25 वर्ष) कांग्रेस नेता के पास नौकरी मांगने गया था। अकबर खान ने उसे स्टेशन में सफाई कार्य में रख लिया। कुछ माह बाद अकबर खान जमीन खरीदी-बिक्री के काम में सिद्धांत को लगा दिया। अकबर खान व दीपेश चौकसे के कहने पर सिद्धांत और पंकज रेड्डी के बीच जैकब चाल की विवादित भूमि का सौदा हुआ था। यह सौदा मीनाक्षी बंजारे ने कराया था। सिद्धांत ने मीनाक्षी को रूपए दिए थे। बाद में जमीन का विवाद नहीं सुलझने पर युवक पर रूपए वापस करने अकबर खान,तैय्यब हुसैन,दीपेश सहित अन्य आरोपितों ने दबाव बनाया। धमकी भी। इससे परेशान होकर सिद्धांत ने आत्महत्या कर लिया।