चेक बाउंस मामले में अपीलकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकारा, जानें क्या है पूरा मामला

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चेक बाउंस होने पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए 45 दिनों के अंदर 5 लाख 44 हजार की जगह 8 लाख 44 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है।

बता दें, भारतीय नगर निवासी मनोज बिठालकर ने बंगालीपारा निवासी पीके राय से खतमराई स्थित एक जमीन खरीदी का सौदा 13 लाख 60 हजार में किया था। एग्रीमेंट के दौरान 8 लाख 16 हजार रुपये दिए गए। बाकी 5 लाख 44 हजार रुपये की राशि के 8 चेक मनोज बिठालकर ने पीके राय को दिए थे।

यह सभी चेक लगाए गए और एक ही दिन सभी बाउंस भी हो गए। पीके राय की ओर से इसकी जानकारी के साथ नोटिस मनोज बिठालकर को भेजा गया। इसके बाद भी न तो जवाब दिया गया और ना ही राशि दी गई। पीके राय ने इसके बाद सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने एक साल की सजा और 8 लाख 44 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया। इसमें मूल राशि 5 लाख 44 हजार व 3 लाख जुर्माने की राशि शामिल की गई।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के बेंच में हुई। कोर्ट में अपीलकर्ता के वकील ने पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा कि चेक बाउंस के मामले में अधिकतम एक साथ तीन केस ही दायर किए जा सकते हैं।

इस मामले में 8 चेक बाउंस को एक ही मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी प्रकरण में चेक एक ही नोटिस में है। इसलिए यह पूरा मामला एक ही है लेकिन कोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं हुई। फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखते हुए 3 लाख जुर्माने के साथ बाकी रकम 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया।

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