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महादेव सट्टा एप के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, एएसआई और हवाला कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज

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बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप चलाने में प्रमोटर्स के लिए काम करने वाले आरोपी एएसआई और हवाला कारोबारी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एएसआई पर आरोपियों के साथ ही अफसरों और राजनेताओं के बीच संपर्क कराने और उनके लिए काम करने का आरोप है।
पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक जुआ अधिनियम और ईडी ने केस दर्ज की थी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। दरअसल, महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच के दौरान पता चला कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के साथ महादेव ऑनलाइन बुक प्रमोटरों के लिए संपर्क सूत्र के रूप में काम किया।

ईडी ने जांच के दौरान हवाला किंग अनिल कुमार दम्मानी और सुनील कुमार दम्मानी को भी पकड़ा। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इनमें से चंद्रभूषण वर्मा और सुनील दम्मानी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दुर्ग पुलिस ने 29 फरवरी 2022 को मोहन नगर थाने में आलोक सिंह राजपूत, रामप्रवेश साहू, खडग़ उर्फ ?राजा सिंह, अभिषेक और पिंटू के खिलाफ सार्वजनिक जुआ (छ.ग. संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए, आईपीसी की धारा 420, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत दर्ज की गई थी।

इसके साथ ही ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज की थी। ईडी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा। पता चला कि एक लैपटॉप सेट से वे ऑनलाइन ईडी बनाकर पैसे इक_ा कर रहे थे। आईडी से वे महादेव बुक के माध्यम से दूसरों के लिए ऑनलाइन क्रिकेट मैच, घुड़दौड़, ग्रेहाउंड रेसिंग, कबड्डी आदि पर दांव लगा रहे थे। पूछताछ करने पर, आरोपियों ने अभिषेक और पिंटू के नाम की जानकारी दी। जांच के दौरान ही पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑनलाइन मोड के माध्यम से सट्टेबाजी ऐप चला रहे थे।