बिलासपुर में बीजेपी को बड़ी राहत: प्रत्‍याशी के खिलाफ आपत्ति खारिज, RO के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस

बिलासपुर| निर्वाचन अधिकारी ने पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को विधि समंत पाते हुए कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया है| RO के आदेश के बाद कांग्रेस ने मामला हाई कोर्ट में ले जाने की बात कही है| जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है|

प्रमोद नायक, इंडियन नेशनल कांग्रेस अभ्यर्थी ने महापौर निर्वाचन नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा अभ्यर्थी एल पद्मजा विधानी, भारतीय जनता पार्टी के ओड़िया पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मानते हुए आक्षेप की गई है। आक्षेप के अन्य बिंदु अप्रासंगिक होने से विचारणीय नहीं पाया गया। उक्त आक्षेप पर एल पद्मजा विधानी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रा. बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक-756/2221/2004-05 जारी 29.9.2005 की मूल प्रति प्रस्तुत की गई। जिसकी छायाप्रति नामांकन आवेदन के साथ भी संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। चूँकि आक्षेपकर्ता द्वारा अपनी आक्षेप के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जिस पर आक्षेपकर्ता को आज दिनांक 29.1.2025 को समय सायं 5.00 बजे तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। आक्षेपकर्ता एवं अभ्यर्थी के अधिवक्ता समय सायं 05:00 बजे उपस्थित। आक्षेपकर्ता द्वारा आक्षेप के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक रूप से अपने शिकायत बिन्दु को दोहराया गया। अभ्यर्थी एल पद्मजा विधानी द्वारा भी अपने जवाब को दोहराया गया।

RO ने अपने आदेश में लिखा है कि उभयपक्ष को सुना गया एवं नामांकन पत्र में संलग्न दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। तपश्चात पाता हूँ कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थी एल प‌द्मजा विधानी द्वारा अपने जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी ओड़ियां जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त जाति छ म राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है। वर्तमान तक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त जाति प्रमाण पत्र को किसी सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय द्वारा निरस्त करने संबंधी कोई भी साक्ष्य आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आक्षेपकर्ता द्वारा बिना साक्ष्य के प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने से अमान्य किया जाता है। चूँकि अभ्यर्थी एल पद्मजा संवीक्षा में नामांकन हेतु पात्रता संबंधीं समस्त शर्तों की पूर्ति करती हैं। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नामांकन संवीक्षा में वैध पाये जाने से अभिस्वीकृत किया जाता है।

 

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