सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पंजीकरण कार्य को विकेंद्रीकृत किया

नई ‎दिल्ली । बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि उसने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य को विकेंद्रीकृत करने का फैसला किया है। सेबी ने कहा ‎कि यह फैसला किया गया है कि बुधवार पांच अगस्त को या उसके बाद पोर्टफोलियो प्रबंधक के लिए पंजीकरण आवेदन मिलने पर, उनके प्रसंस्करण को विकेन्द्रीकृत किया जाएगा। बयान के मुताबिक आवेदक के पंजीकृत पते के आधार पर इसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों या मुंबई मुख्यालय को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल आवेदक पोर्टफोलियो प्रबंधक के लिए अपना पंजीकरण सेबी के मध्यस्थ पोर्टल के जरिए जमा करते हैं और ये आवेदन नियामक के प्रधान कार्यालय में प्रसंस्करित किए जाते हैं। सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूर्वी कोलकाता, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई और पश्चिमी अहमदाबाद। सेबी ने एक अन्य आदेश में टॉप क्लास कैपिटल मार्केट्स से कहा कि वह अरविंदो फार्मा के शेयरों में भेदिया कारोबार से कमाए गए 3.77 करोड़ रुपए वापस करे। यह धनराशि चार मार्च 2009 से चुकाए जाने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षित ब्याज के साथ जमा करानी है।