जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें इसी महीने हो जाएंगी लागू, डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित


रायपुर. छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति व जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें इसी माह लागू होंगी. पंजीयन विभाग ने निर्धारित मापदंड व दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है. उप जिला मूल्यांकन समिति स्तर की सभी कार्यवाही पूरी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है. ज्यादातर जिला स्तरीय समितियों की ओर से जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है. इस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले सात वर्षों से अचल संपत्ति व जमीन की सरकारी कीमत यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ी हैं. वर्तमान में वर्ष 2017 की कलेक्टर गाइडलाइन दरें ही लागू हैं. जबकि नियमानुसार अचल संपत्ति की बाजार मूल्य दरों के हर साल पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान है. राज्य शासन द्वारा अचल संपत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2025-26 निर्धारित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों व तहसीलदारों के माध्यम से ली गई है. आंकड़ों के संकलन व विश्लेषण दस्तावेजों के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य व गाइडलाइन कीमत में न्यूनतम संभावित अंतर सुनिश्चित किया जाएगा.
निर्धारित मापदंड के मुताबिक रोड से लगकर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल रोड की दर प्रस्तावित की जाएगी. रोड से अंदर की दर प्रस्तावित नहीं की जाएगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे. वहीं, रिहायशी कॉलोनी या मोहल्ले में 40 फीट से अधिक चौड़ाई की सड़क, मुख्य मार्ग मानी जाएगी. इससे कम चौड़ाई की सड़क, जो दो इलाकों को जोड़ने वाली परंपरागत सड़क के रूप में उपयोग होती हो, वह भी मुख्य मार्ग मानी जाएगी.