कर्मचारियों, अधिकारियों को विदेश यात्रा के नियमों में GAD ने दी ढील, अब सरकार की अनुमति जरूरी नहीं, इनसे मिलेगी स्वीकृति…


रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों के निजी विदेश भ्रमण की अनुमति अब आसान कर दिया है। अभी तक फाइल अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्ष से होते हुए विभाग के सचिव तक जाती थी। इस चक्कर में कई-कई बार महीनों तक फाइल घूमती रह जाती थी। मगर अब इसमें संशोधन कर दिया गया है।

नए संशोधन के अनुसार अब निजी विदेश यात्रा के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। नियोक्ता अधिकारी विदेश यात्रा के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए फाइल की टाईम लिमिट तय कर दिया है। उतनी अवधि के बीच अनुमति देनी या फिर खारिज करनी होगी। नए नियमों के तहत आवेदन करने पर कोई कमी या पेपर की आवश्यता हो तो सात दिन के भीतर आवेदक को बताना होगा। और 21 दिन में अनुमति की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी।
हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ मामलों को स्पष्ट किया है कि इस तरह की स्थिति में विदेश यात्रा की अनुमति मुश्किल होगी। मसलन, कोई संवेदनशील या गोपनीय विभाग में पोस्टेड हों, शासकीय सेवक द्वारा बड़ी मात्रा में नगदी या वित्तीय लेने की जा रही, गंभीर केस या जांच लंबित हो, अपराधिक मामला हो या निलंबन का केस हो। इन मामलों मे अनुमति अस्वीकृत की जा सकती है।