अवैध रेत खनन मामले में 4 सरपंचों को नोटिस जारी

रायपुर। जिले के कसडोल विकासखंड की 4 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनके पद से हटाने के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी कसडोल ने सरपंचों को अपने अधिकार क्षेत्र में रेत के अवैध खनन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर गत 1 अक्टूबर को यह नोटिस जारी किया है। इनमें ग्राम पंचायत डेराडीह (रामपुर) की सरपंच जोईश चौहान, ग्राम पंचायत हसुवा की सरपंच रामेश्वरी साहू, ग्राम पंचायत बलौदा की सरपंच निधि सिंह एवं ग्राम पंचायत कोट-रा के सरपंच शंकरलाल कैवत्र्य शामिल हैं। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत विधि विरुद्ध गतिविधियों के संबंध में शासन द्वारा सरपंचों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन कोरोनाकाल में भी अपने-अपने क्षेत्रों में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने में इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही कार्यालय को इस संबंध में कोई सूचना अथवा जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 22 से 29 सितम्बर तक जारी लॉकडाउन के दौरान भी उनके इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी रहा। बिना पंचायत के मिलीभगत के इस प्रकार का खनन संभव नहीं है। संक्रमण भी बढ़ा : इस प्रकार की अवैध कारगुजारियों से क्षेत्र में कोरोना की संक्रमण दर भी तेज गति से बढ़ी है। शासन द्वारा 15 अक्टूबर तक नदी से किसी भी प्रकार के रेत खनन एवं परिवहन को प्रतिबंधित भी किया गया है। अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण लोकहित में अपने सरपंच पद पर बने रहने का काई औचित्य नहीं है।