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सीजीपीएससी घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से चार आरोपियों को मिली राहत, टामन सोनवानी के बेटे, भतीजे और कारोबारी गोयल के बेटे-बहू को मिली जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। रायपुर जेल में बंद पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, कारोबारी श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

चोरों आरोपी पिछले कुछ महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है। इन पर सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

30 सितंबर को सीबीआई ने पेश किया था 2000 पन्नों का पहला पूरक चालान

सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने 30 सितंबर को स्पेशल कोर्ट में 2000 पन्नों का पहला पूरक चालान पेश किया था। इस चालान में घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए थे। एजेंसी ने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।

इसके अलावा आरती वासनिक, जीवन किशोर ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आडिल को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों की भूमिका का विस्तार से जिक्र करते हुए सीबीआई ने सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट को जानकारी दी है। फिलहाल सभी आरोपी सीबीआई की न्यायिक रिमांड में जेल में बंद हैं। मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है।

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