कलयुग की यह कैसी मां, अपने ही प्रेमी से करवाया बेटी का रेप, फिर कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा
केरल| केरल में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला और उसके विवाहेतर संबंध के साथी को अपनी 12 साल की बेटी से बार-बार रेप करने के आरोप में 180 साल की कठोर कैद और 11.7 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. विशेष POSCO कोर्ट के केन्यायाधीश अशरफ ए.एम. ने दोनों आरोपियों को POSCO, IPC और किशोर न्याय अधिनियम की कई धाराओं में दोषी पाया.
कोर्ट ने प्रत्येक अपराध के लिए 40-40 साल की सजा और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना न भरने पर 20 महीने की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि यह सजा POSCO अधिनियम के तहत किसी महिला को अब तक मिली सबसे कठोर सजा है. अभियोजन के अनुसार, महिला ने तिरुवनंतपुरम में अपने पति और बेटी के साथ रहते हुए आरोपी से दोस्ती की.
बाद में महिला आरोपी के साथ भाग गई. वह दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक पलक्कड़ और मलप्पुरम के किराए के घरों में रहने लगी और अपनी बेटी को साथ ले गई. इस दौरान, आरोपी ने बच्ची के साथ बार-बार रेप किया जबकि मां ने कथित रूप से इस दुर्व्यवहार में सहयोग किया और मासूम को कथित रूप से शराब पीने के लिए मजबूर किया गया.
अभियोजकों ने कहा कि महिला ने बच्ची को चुप रहने की धमकी भी दी, यह कहते हुए कि उसके दिमाग में एक चिप लगाई गई है और अगर उसने इसका खुलासा किया तो उन्हें पता चल जाएगा. कोर्ट ने जुर्माने की राशि लड़की को देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को उसे सर्वाइवर सहायता योजना के तहत अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया.