सरकारी फंड में गड़बड़ी: शिक्षिका ने निकाली राशि, पति के बैंक खाते में जमा; हेड मास्टर निलंबित…

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सरगुजा। शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता के मामले में डीईओ अंबिकापुर डा़ दिनेश झा ने हेड मास्टर अंजेला किण्डो को निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। हेड मास्टर पर सरकारी धन का गबन कर शासकीय सेवक पति के बैंक अकाउंट में जमा कराने का गंभीर आरोप है।

शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरीडांड, विकासखण्ड उदयपुर की हेड मास्टर अंजेला किण्डो को शासकीय राशि के दुरुपयोग, कूटरचना एवं वित्तीय अनियमितता के आरोपों के कारण डीईओ अंबिकापुर ने निलंबित कर दिया है। जांच में बालवाड़ी संचालन हेतु प्राप्त राशि के आहरण में अनियमितता, फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग, शासकीय राशि का अनधिकृत हस्तांतरण तथा भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। एबीईओ की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की अनुशंसा के बाद डीईओ ने कार्रवाई की है।

कुंद साय टेकाम सहायक शिक्षक शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड-उदयपुर ने 10 अप्रैल 2026 को डीईओ अंबिकापुर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था, शा.प्रा. शा. पण्डरीडांड में पदस्थ प्रधानपाठिका अंजेला किण्डो के द्वारा शाला अनुदान की राशि का आहरण कोषाध्यक्ष उनके फर्जी हस्ताक्षर कर लिया है, बगैर भौतिक सत्यापन के देयक लगाया गया है। रविवार के दिन शाला प्रबंधन समिति की बैठक करना बताया गया है, इस तरह की कोई बैठक रविवार को नहीं हुई है। यह पूरी तरह फर्जी है।

शिक्षक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीईओ अंबिकापुर ने सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर को जांच का निर्देश दिया था। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद जांच अधिकारी ने शिकायत को सही पाते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए डीईओ को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी।

हेड मास्टर अंजला किंडो ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने 2025-26 बालवाड़ी की द्वितीय किश्त में फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का आहरण किया है। भंडार क्रय नियमों (क्रय समिति, भौतिक सत्यापन आदि) का पालन किए बिना क्रय, भुगतान होना पाया गया। 06 जुलाई 2025 दिन रविवार को एस.एम.सी. बैठक की प्रविष्टि तथा अन्य महीने में किये गये बैठकों में सदस्यों के हस्ताक्षरों में भिन्नता, एस.एम.सी. अध्यक्ष व सदस्य मानिक दास द्वारा एक महीने को छोड़कर अन्य महीने में हस्ताक्षर का मिलान न होना पाया गया, जो बैठकों को संदिग्ध बनाता है।

19 मार्च 2024 व 29 मार्च 2025 को जारी PPA में कुंदसाय टेकाम का हस्ताक्षर मिलान नहीं होना पाया गया है। प्रधान पाठिका अंजला किंडो द्वारा अपने पति किशोर किंडो जो शासकीय कर्मचारी हैं, के खाते में राशि का हस्तांतरण करना शासकीय राशि के दुरुपयोग को प्रमाणित करता है। प्रधान पाठिका अंजला किंडो ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने 2025-26 बालवाड़ी की द्वितीय किश्त में फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का आहरण किया है।

19 मार्च 2024 व 29 मार्च 2025 को जारी PPA में कुंदसाय टेकाम का हस्ताक्षर मिलान नहीं होना, भंडार क्रय नियमों (क्रय समिति, भौतिक सत्यापन आदि) का पालन न होना, 06 जुलाई 2025 दिन रविवार को एस.एम.सी. बैठक की प्रविष्टि तथा अन्य महीने में किये गये बैठकों में सदस्यों के हस्ताक्षरों में भिन्नता, एस.एम.सी. अध्यक्ष व सदस्य मानिक दास के हस्ताक्षरों का मिलान न होना, प्रधान पाठिका अंजला किंडो द्वारा अपने पति किशोर किंडो जो शासकीय कर्मचारी हैं, के खाते में राशि का हस्तांतरण करना शासकीय राशि के दुरुपयोग व शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना को प्रमाणित करता है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त जांच में की गई शिकायत सही पाई गई है।

अंजेला किण्डो प्रधानपाठिका शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड-उदयपुर का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता, अनुशासहीनता तथा वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है।

अंजेला किण्डो प्रधानपाठिका शा.प्रा. शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड उदयपुर को प्रथम दृष्टया कदाचरण का दोषी पाते हुए अविलंब प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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