संबंध बनाने से मना करने पर पत्नी की हत्या, 75 वर्षीय पति ने फावड़े से कर दी हत्या कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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रायपुर : रायपुर में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 75 वर्षीय पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा का है। घटना मई 2024 की दरमियानी रात हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से भी इनकार कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, खोरबाहरा बंजारे ने अपनी पत्नी रेवती बाई से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी। पत्नी ने उम्र का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और पति को डांटने के साथ थप्पड़ मार दिया।

इससे नाराज आरोपी ने घर में रखे फावड़े से पत्नी पर हमला कर दिया। उसके सीने, पेट और दोनों बाहों पर कई वार किए गए। गंभीर चोटों के चलते रेवती बाई की मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी ने खून से सना बनियान और फावड़ा गाय के कोठे में छिपा दिया। इसके बाद वह बस से रायपुर चला गया।

पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को गुरुमुख नगर क्षेत्र से पकड़ लिया। पूछताछ के बाद 30 मई 2024 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने खोरबाहरा बंजारे को हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इनकार कर दिया। वहीं, मृतका के परिजनों को छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी गई है।

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