कलेक्टर से दुर्व्यवहार पर बड़ी कार्रवाई, कर्मचारी निलंबित; CMHO ने जारी किया आदेश

बालोद। बालोद जिले के गुंडरदेही में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ले रहीं थी। इसी दौरान एक कर्मचारी द्वारा कलेक्टर से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यशवंत साहू को निलंबित कर दिया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र चंदनबिरही की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कम उपलब्धि के संबंध में स्वास्थ्य संस्था में पदस्थ यशवंत कुमार साहू ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) से कलेक्टर ने जानकारी मांगी। उक्त विषय में जानकारी मांगे जाने पर यशवंत कुमार साहू ने कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिया। कलेक्टर से अभद्रता के लिए सीएमएचओ ने यशवंत कुमार साहू को निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुण्डरदेही, जिला बालोद में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक में समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र चंदनबिरही की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कम उपलब्धि के संबंध में स्वास्थ्य संस्था में पदस्थ यशवंत कुमार साहू ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) से जानकारी चाही गई। उक्त विषय में जानकारी लेने पर यशवंत कुमार साहू द्वारा कलेक्टर, जिला बालोद के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया जो शासकीय सेवक के पद की गरिमा के प्रतिकूल है तथा गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
यशवंत कुमार साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (ii) में निहित शासकीय सेवक के ऐसे कार्य न करने के दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है। जो की शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय है। उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
अतः उक्त कृत्य के लिये यशवंत कुमार साहू ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) उप स्वास्थ्य केन्द्र चंदनबिरही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में यशवंत कुमार साहू का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग) निर्धारित किया जाता है। उक्त अवधि में वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में वे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य कोई नियोजन, व्यवसाय, सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। यशवंत कुमार साहू के विरुद्ध पृथक से विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।